दुनिया भर में चर्चित कटरा सआदतगंज कांड में पाक्सो कोर्ट ने कथित पीड़ित पक्ष के नकलें दिलाने के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। कथित पीड़ित पक्ष को यह बड़ा झटका लगा है। अब कथित पीड़ित पक्ष के पास उच्च न्यायालय जाने का ही रास्ता बचा है।
उल्लेखनीय है कि 27, 28 मई 2014 को कटरा सआदतगंज में दो चचेरी बहनों की हत्या कर उनके शव आम के पेड़ पर लटका दिये गये थे। तमाम उतार-चढ़ाव के बाद इस प्रकरण की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने सभी नामजद आरोपियों को निर्दोष बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की, तो पता चला कि मृतकाओं के परिवार ने नामजदों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था।
क्लोजर रिपोर्ट के विरुद्ध कथित पीड़ित पक्ष ने प्रोटेस्ट अर्जी कोर्ट में दी, जिस पर दोनों पक्षों की बहस हुई। न्यायाधीश ने कथित पीड़ित पक्ष के वकील से कहा कि नकलें दिलाने का प्रार्थना पत्र पूर्व न्यायाधीश निरस्त कर चुके थे, जिसके विरुद्ध आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?, अब नकलें नहीं दिलाई जा सकतीं, क्योंकि 11 जून की धारा 25 (2) के तहत दिया गया प्रार्थना पत्र बलहीन है, जिसे निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र निरस्त होने से कथित पीड़ित पक्ष निराश है और अब उसके पास उच्च न्यायालय जाने का ही रास्ता बचा है।
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