मथुरा कांड की सीबीआई जांच की मांग उच्चतम न्यायालय ने ठुकरा दी, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घटना की न्यायिक जाँच कराने का आदेश दिया है। एक सदस्यीय आयोग दो माह के अंदर जाँच कर शासन को रिपोर्ट देगा।
मथुरा कांड को लेकर अश्वनी उपाध्याय की ओर से कामिनी जायसवाल ने न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की, जिसे पीठ ने स्वीकार कर मंगलवार को सुनने का आदेश दिया था। मंगलवार को सुनवाई हुई, तो पीठ ने सीबीआई जाँच कराने की मांग ठुकरा दी।
इधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा कांड की न्यायिक जाँच कराने का आदेश जारी कर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायामूर्ति मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में एकल आयोग गठित किया है, जो दो माह के अंदर जाँच कर शासन को रिपोर्ट देगा।
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मथुरा कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृत की याचिका
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