अनुमति के बिना विज्ञापन छापा, तो होगी कार्रवाई, निर्भय होकर करें मतदान

अनुमति के बिना विज्ञापन छापा, तो होगी कार्रवाई, निर्भय होकर करें मतदान
मतदाताओं से बात करते डीईओ पवन कुमार, एसएसपी महेंद्र यादव और एएसपी (सिटी) अनिल कुमार यादव।

बदायूं जिले में विधान सभा सामान्य निर्वाचन से सम्बंधित तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। सोमवार को डीईओ ने मतदाताओं को जागरूक करते हुए निर्भीक होकर मतदान में भाग लेने का आह्वान किया। एक अन्य बैठक में कहा गया कि कोई भी विज्ञापन किसी भी टीवी चैनल पर जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति की सहमति के बगैर प्रसारित नहीं होगा, वहीं दूसरी ओर कोई भी विज्ञापन चुनाव प्रत्याशी के आदेश के बिना समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, तो भारतीय दण्ड संहिता की संबंधित धारा तहत के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जनपद में 15 फरवरी को मतदान होगा। चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए अफसर जुटे हुए हैं। सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महेन्द्र यादव ने संयुक्त रूप से सम्बंधित अधिकारियों के साथ थाना बिनावर क्षेत्र के संवेदनशील ग्राम सिकरोड़ी एवं कान्हा नगला में पहुँचकर ग्रामीणों से वार्ता की और भरोसा दिलाया कि स्वेच्छा से मतदान करें और किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी मतदाता बिना प्रलोभन के स्वतन्त्र होकर मतदान करें। यदि कोई व्यक्ति उन्हें डराने अथवा धमकाने का प्रयास करता है, तो उसके सम्बंध में गोपनीय सूचना सम्बंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ज़रूर दी जाए।

ज्ञातव्य हो कि पिछले दिनों गांव के दो समुदायों के बीच आपसी विवाद के कारण पुलिस अधिकारियों द्वारा चुनाव की दृष्टि से इन गांवों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। दोनों गांवों के कई संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध 107/16 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए मुचलका पाबंद किया गया। मतदान के दिन संवेदनशील ग्रामों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाएगा। ग्राम कान्हा नगला में लगभग एक हजार मतदाता एक बूथ पर मतदान करेंगे। गांव में आठ व्यक्ति शस्त्र धारक हैं, जिसमें सात शस्त्र जमा हो चुके हैं। ग्राम सिकरोड़ी तथा आसपास के मजरों को मिलाकर लगभग चार हजार मतदाताओं के लिए तीन बूथ बनाए गए हैं। यहां 25 व्यक्ति लाइसेंसधारी हैं और सभी के शस्त्र जमा हो चुके हैं। डीईओ ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय सम्पत्ति का दुर्पयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर एसपी सिटी अनिल कुमार यादव, नगर मजिस्ट्रेट श्रीराम यादव, सीओ सिटी अभिषेक यादव, एसडीएम सदर जंग बहादुर यादव सहित सम्बंधित थाने के एसओ मौजूद रहे।

सोमवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन/प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा अजय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उनके ही सभाकक्ष में जिला मनोरंजन कर अधिकारी एसके गुप्ता एवं डेन टीवी तथा एमएसओ के प्रतिनिधियों के साथ मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) की बैठक आयोजित हुई। एडीएम ने एमएसओ के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि समिति के बिना किसी भी प्रकार का विज्ञापन टीवी चैनलों से प्रसारित नहीं किया जाएगा। यदि इसके पश्चात भी कोई विज्ञापन प्रसारित होता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर समिति के समक्ष सीडी, पेनड्राइव में तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। पेड न्यूज़ के साथ-साथ चुनाव अभ्यर्थी, स्टार प्रचारक अथवा उनके किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन सम्भावनाओं को प्रभावित करने के लिए अपील या विज्ञापन प्रकाशित कराएगा, तो समिति की उस पर विशेष नज़र रहेगी। कोई भी विज्ञापन चुनाव अभ्यर्थी के आदेश के बिना प्रकाशित करना दण्डनीय होगा।

निर्वाचन सम्बंधी पमप्लेट, पोस्टर, हैण्डबिल तथा अन्य किसी प्रकार का दस्तावेज प्रकाशक तथा मुद्रक का नाम लिखे बिना मुद्रण किया जाएगा, तो सम्बंधित प्रिटिंग प्रेस मालिक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 के तहत दण्डनीय होगा। उल्लंघन करने पर छह माह का कारावास अथवा जुर्माना होगा, जिसे दो हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं। जनपद की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी प्रिटिंग प्रेस स्वामी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें और मुद्रित की गई सामग्री की प्रति दो दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

नकदी पकड़े जाने पर दिखाने होंगे समुचित दस्तावेज

विधान सभा चुनाव में मतदाताओं के प्रलोभन, संतुष्टि के लिए नकदी, शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण आदर्श चुनाव संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इन वस्तुओं के वितरण पर कड़ी निगरानी हेतु प्रत्येक विधानसभा तथा थाने पर उड़न दस्ते एवं स्थैतिक दलों द्वारा चेकिंग जारी है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन/प्रभारी अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा अजय कुमार श्रीवास्तव ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए जनता से अपील की है कि चेकिंग के दौरान किसी निर्वाचन क्षेत्र में नकदी पकड़ी जाती है, तो उस व्यक्ति को धन प्राप्ति के श्रोत और उसके अंतिम प्रयोग को दर्शाने वाले समुचित दस्तावेज जैसे बैंक प्रपत्र, पासबुक, पैनकार्ड, बिल बाउचर आदि मौके पर ही दिखाने होंगे। चुनाव के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी, उसके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ता के पास किसी वाहन में पचास हजार रुपए से अधिक या उससे कम नकदी पाई जाती है, या वाहन में पोस्टर, निर्वाचन प्रचार सामग्री, ड्रग्स, शराब, हथियार या दस हजार रुपए के मूल्य से अधिक के ऐसे उपहार बस्तुएं पाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल निर्वाचकों को प्रलोभन देने की संभावना हो, तो तत्काल वीडियोग्राफी कराकर जब्त की जाएगी और कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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