बदायूं की जिलाधिकारी अनीता श्रीवास्तव के आदेश पर बरेली रोड स्थित बीआरबी स्कूल के प्रकरण में प्रबंधक सुभाष बत्रा और कैंटीन संचालक विनीत कश्यप के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, इस प्रकरण में अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दोषियों के विरुद्ध मुकदमा भी चलेगा। विवादित कैंटीन तत्काल प्रभाव से सीज़ करा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि बरेली हाईवे के किनारे स्थित बीआरबी स्कूल की कैंटीन से चाऊमीन वगैरह खाने वाले बच्चों की हालत शुक्रवार दोपहर के समय खराब हो गई थी, जिन्हें एक निजी चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराया गया था और प्रशासन को सूचना नहीं दी गई थी। उक्त प्रकरण में डीएम ने जाँच के कमेटी गठित की थी, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक रूप से प्रयोग करने पर द्रवित पैट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश का उल्लंघन करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाया गया। मौके पर मिले दो घरेलू गैस सिलेण्डर एवं व्यवसायिक चूल्हों को अभिरक्षा में लेकर मैसर्स सिंह इन्टरप्राईजेज, भारत गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दिए गए हैं एवं जिलाधिकारी के आदेश पर स्कूल प्रबंधक सुभाष बत्रा एवं कैंटीन संचालक विनीत कश्यप के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
बीआरबी स्कूल की अवैध कैंटीन का खुलासा होने से अन्य स्कूलों के संचालकों में खलबली मच गई है। अधिकांश स्कूलों में अवैध कैंटीन ही चल रही हैं। विभागीय अफसर शीघ्र ही समस्त स्कूलों पर शिकंजा कसेंगे। कुछेक स्कूल के संचालकों ने कैंटीन का लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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