बीआरबी स्कूल के सुभाष बत्रा और कैंटीन संचालक विनीत के विरुद्ध मुकदमा

बीआरबी स्कूल के सुभाष बत्रा और कैंटीन संचालक विनीत के विरुद्ध मुकदमा
लूट का अड्डा बन चुका बीआरबी स्कूल और इंसेट में सुभाष बत्रा।

बदायूं की जिलाधिकारी अनीता श्रीवास्तव के आदेश पर बरेली रोड स्थित बीआरबी स्कूल के प्रकरण में प्रबंधक सुभाष बत्रा और कैंटीन संचालक विनीत कश्यप के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है।

उल्लेखनीय है कि बरेली हाईवे के किनारे स्थित बीआरबी स्कूल की कैंटीन से चाऊमीन वगैरह खाने वाले बच्चों के पेट में शुक्रवार दोपहर के समय तेज दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे और उल्टियाँ होने लगीं, तो उन्हें एक निजी चिकित्सक के यहाँ लाया गया, जहाँ उन्हें घटिया खाना खाने के चलते फूड प्वाज्निंग से पीड़ित बताया गया। डॉक्टर ने बीमार बच्चों का उपचार शुरू कर दिया, लेकिन घटना की जानकारी विभागीय और प्रशासनिक अफसरों को नहीं दी गई। सूचना पर क्लीनिक में पहुंचे पत्रकारों के साथ स्कूल के शिक्षक और प्रधानाचार्य ने अभद्रता भी की।

घटना के समय नवागत जिलाधिकारी अनीता श्रीवास्तव कार्यभार ग्रहण कर रही थीं, जिसके बाद आयोजित की गई पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों ने जिलाधिकारी को घटना के संबंध में जानकारी दी, तो जिलाधिकारी ने तत्काल सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में डीआईओएस और खाद्य निरीक्षक वगैरह की टीम गठित कर दी और जाँच कर आख्या देने को कहा, इस कार्रवाई की भनक लगते ही स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को उपचार के दौरान ही क्लीनिक से भगा दिया। टीम क्लीनिक में पहुंची, तो वहां बच्चे नहीं मिले, इसके बाद टीम स्कूल पहुंची, जहाँ कैंटीन का सामान कूड़े में फेंक दिया गया, लेकिन खाद्य निरीक्षक ने कूड़े से ही चाऊमीन के सैंपल ले लिए थे। नगर मजिस्ट्रेट श्रीराम यादव के नेतृत्व में गठित की गई टीम द्वारा अपनी जाँच आख्या जिलाधिकारी को शुक्रवार को ही प्रेषित कर दी गई। आख्या में कहा गया है कि स्कूल के प्रबंधक सुभाष बत्रा ने आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अवैध कैंटीन संचालित कर रखी है, जिसमें गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसके लिए सुभाष बत्रा, प्रधानाचार्य राजीव सिंह राठौर और कैंटीन संचालक विनीत कश्यप दोषी पाये गये हैं।

उक्त प्रकरण में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक रूप से प्रयोग करने पर द्रवित पैट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश का उल्लंघन करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध पाया गया। मौके पर मिले दो घरेलू गैस सिलेण्डर एवं व्यवसायिक चूल्हों को अभिरक्षा में लेकर मैसर्स सिंह इन्टरप्राईजेज, भारत गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दिए गए हैं एवं जिलाधिकारी के आदेश पर स्कूल प्रबंधक सुभाष बत्रा एवं कैंटीन संचालक विनीत कश्यप के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

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