दुराचार के आरोपी कथित धर्म गुरु आसाराम की जमानत याचिका कोर्ट ने आज खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की दलील थी कि आसाराम को जमानत दी गई, तो मुकदमे को प्रभावित कर सकते हैं, इस दलील को अदालत ने मान लिया।
दुराचार के आरोपी आसाराम को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया था। एक दिन की पुलिस रिमांड के बाद आसाराम को जेल भेज दिया गया था, तब से कथित धर्म गुरु जेल में है। आज जमानत पर पुनः सुनवाई हुई। अदालत ने दोपहर से पहले निर्णय सुरक्षित कर लिया था, जिसे बाद में सुनाया गया, तो ज्ञात हुआ कि आसाराम की जमानत अर्जी जोधपुर की अदालत ने खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की इस दलील को कोर्ट ने माना कि आसाराम प्रभावशाली व्यक्ति है और जेल से बाहर आकर मुकदमे पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। आसाराम अब जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण में जा सकता है।
उधर जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा को एक पत्र के द्वारा धमकी दी गई है। पत्र उत्तर प्रदेश से फैक्स किया गया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
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नित्यानंद और चिन्मयानंद की सूची में आसाराम भी शामिल
कथित धर्म गुरु आसाराम का जेल से निकलना मुश्किल