विधायक वीरेन्द्र को गिरफ्तारी पर मिला स्टे ऑर्डर निरस्त

विधायक वीरेन्द्र को गिरफ्तारी पर मिला स्टे ऑर्डर निरस्त
पत्रकारों से बात करते हुए पीड़ित पक्ष।
पत्रकारों से बात करते हुए पीड़ित पक्ष।

धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपी बसपा विधायक वीरेंद्र कुमार गंगवार का न्यायालय ने गिरफ्तारी पर मिला स्टे ऑर्डर निरस्त कर दिया है, जिससे पुलिस को अब विधायक को गिरफ्तार करना पड़ेगा, अथवा विधायक को न्यायालय में समर्पण करना पड़ेगा। विवादित जमीन आरोपी बसपा विधायक ने सपा नेता को बेच दी है, जो दबंगई के बल पर लोहिया नगर के नाम से कॉलोनी बनाने में जुटा है।

उल्लेखनीय है कि बरेली जिले की बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा विधायक वीरेंद्र कुमार गंगवार आदि बदायूं में दातागंज तिराहे के निकट रॉयल इन्क्लेव नाम से कॉलोनी बना रहे थे, जिसे बाद में उन्होंने दिल्ली के आजादपुर में स्थित बिल्टैक रजिस्टर्ड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर देव नारायण को बेच दिया, तो देव नारायण रॉयल रेजीडेंसी नाम से कॉलोनी बनाने लगे, इस बीच खुलासा हुआ कि देव नारायण के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने न्यायालय की मदद से थाना सिविल लाइन में विधायक वीरेंद्र कुमार गंगवार आदि के विरुद्ध 13 सितंबर 2015 को धारा- 420, 468, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें पुलिस आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर चुकी है, लेकिन बसपा विधायक वीरेन्द्र कुमार गंगवार ने उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्टे प्राप्त कर लिया, साथ ही विवादित जमीन बरेली के दबंग सपा नेता अनिल शर्मा को बेच दी। शासन-प्रशासन पर दबाव बना कर अनिल शर्मा ने रॉयल इन्क्लेव का बोर्ड उतार कर फेंक दिया और उसकी जगह लोहिया नगर के नाम का बोर्ड लगा कर प्लाट बेचने लगे हैं, जबकि उस जमीन को वे खरीद ही नहीं सकते।

गुरुवार को देवनरायन पटेल ने बदायूं में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हाईकोर्ट- इलाहाबाद ने 28 अगस्त को बसपा विधायक वीरेंद्र कुमार गंगवार के गिरफ्तारी स्टे को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि बरेली के एक वरिष्ठ व दबंग सपा नेता ने रॉयल इन्क्लेव को गलत तरीकों से लोहिया नगर बना दिया और अब अवैध तरीके से प्लाट बेच रहे हैं। उन्होंने विधायक को गिरफ्तार करने और विवादित भूमि पर निर्माण कार्य रुकवाने की शासन-प्रशासन से मांग की है। यहाँ यह भी बता दें कि विवादित जमीन की पश्चिम दिशा में जगमोहन पटेल की जमीन है, जिस पर विधायक ने ही जबरन रास्ता निकाल लिया था, उस पर जगमोहन पटेल को उच्च न्यायालय से स्टे मिल गया है, इसके बावजूद जिला प्रशासन के अफसर अवैध कब्जा नहीं रुकवा रहे हैं।

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