अपहरण और यौन शोषण के प्रकरण में सपा नेता को सजा

अपहरण और यौन शोषण के प्रकरण में सपा नेता को सजा
लोकेन्द्र शर्मा
लोकेन्द्र शर्मा

लड़की के अपहरण और यौन शोषण के प्रकरण में अदालत ने आज सपा नेता सहित सभी आरोपियों को सजा सुना दी। मुख्य आरोपी बसपा के टिकट पर विधान सभा सदस्य का चुनाव लड़ चुका है।

घटना वर्ष- 2007 की है। बदायूं जिले में स्थित थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गाँव लश्करपुर ओइया निवासी एक लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि वर्तमान में संभल जिले के गाँव मऊ कठैर निवासी लोकेन्द्र शर्मा ने कई लोगों के सहयोग से उसकी लड़की का अपरहरण किया और उसका यौन शोषण किया। उस वक्त प्रदेश में बसपा की सरकार थी और आरोपी लोकेन्द्र बिसौली विधान सभा क्षेत्र से बसपा का प्रत्याशी था, जिससे पुलिस ने पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं किया। पीड़ित की तहरीर पर डीजीपी ने कार्रवाई कराने के निर्देश दिए, तब पुलिस ने रूचि ली। इसी प्रकरण में आज अदालत ने लोकेन्द्र सहित तीन लोगों को दस-दस वर्ष की सजा और दो लोगों को सात-सात वर्ष की सुनाई है। आरोपी लोकेन्द्र चुनाव हार गया था और वर्तमान में समाजवादी पार्टी में है।

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