यह शर्तें पूरी करने के बाद मिल सकता है मीट शॉप का लाइसेंस

यह शर्तें पूरी करने के बाद मिल सकता है मीट शॉप का लाइसेंस

शासन-प्रशासन की कड़ाई के चलते मीट व्यापारी परेशान हैं, उनके सामने रोजी-रोटी का भी संकट उत्पन्न हो गया है, जिनका एक मात्र व्यवसाय मीट ही है। परंपरागत आधार पर मीट व्यवसाय करने वाले विधिवत लाइसेंस लेकर सम्मानजनक तरीके से व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लाइसेंस की प्रक्रिया और शर्तें मालूम नहीं हैं, इस संबंध में गौतम संदेश ने लाइसेंस प्रक्रिया से संबंधित शर्तों के बारे में पता किया।

मिट व्यवसाय करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाले लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

1- मीट/पोल्ट्री शॉप और किसी धार्मिक स्थल के बीच की दूरी 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। किसी समुदाय के धार्मिक स्थल के प्रवेश द्वार के सामने स्थित परिसरों के मामले में 100 मीटर की दूरी की शर्त लागू होगी।
2- धार्मिक स्थलों के आस-पास स्थित मीट/पोल्ट्री शॉप में पर्याप्त बेन्टेलेशन सहित दरवाजे डोर क्लोजर के साथ होने चाहिए तथा दरवाजों पर काला शीशा लगा होना चाहिए।
3- स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा स्थानीय निकाय की एनओसी होनी चाहिए।
4- मीट/पोल्ट्री शॉप में पारदर्शी दरवाजा युक्त रेफ्रिजरेटर तथा गीजर की व्यवस्था होनी चाहिए।
5- मीट/पोल्ट्री शॉप में प्रयुक्त होने वाले सभी औजार स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए।
6- मच्छर, मक्खियों एवं कीट से बचाव की र्प्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
7- मीट/पोल्ट्री शॉप में संग्रहित मीट को किसी गीले कपड़े से नहीं ढका जाना चाहिए।
8- मीट/पोल्ट्री शॉप में संचालन/मीट हैंडलिंग में लगे व्यक्तियों का स्वस्थता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
9- मीट/पोल्ट्री शॉप में पैडल संचालित डस्टबिन के साथ वेस्टेज डिस्पोजल की उचित एवं र्प्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
10- मीट/पोल्ट्री शॉप में बिक्री हेतु मीट अधिकृत स्लाटर हाउस से ही लिया जाना चाहिए तथा उससे संबंधित रिकॉर्ड मेन्टेन किया जाना आवश्यक है।
11- मीट/पोल्ट्री शॉप सब्जी, मछली एवं अन्य खाद्य पदार्थों के बाजार से दूर एवं स्वच्छ वातावरण में स्थित होना चाहिए।
12- मीट/पोल्ट्री शॉप के अन्दर किसी भी जानवर या पोल्ट्री बर्ड की स्लाटरिंग निशिद्ध है।
13- रिटेल शॉप पर विक्रय हेतु आए मीट उत्पाद को इन्सूलेटेड रेफ्रिजीरेटेड वाहन द्वारा ही लाया जाएगा।
14- स्थानीय प्रशासन द्वारा नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा (पशुवध से पूर्व एवं पशु वध के बाद) निरीक्षण किया हुआ मांस ही बेचा जाएगा।
15- व्यापार से संबंधित सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुदेशों को पूरा करने की शर्तों के अधीन रहते हुए ही मांस विक्रय की अनुमति प्रदान की जायेगी।

उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम- 2006 एवं तत्संबधी नियमावली- 2011 के समस्त प्रावधान भी लागू रहेंगे। उपरोक्त समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर अपने नवीनतम फोटो, आधार कार्ड एवं दुकान का किरायानामा/रजिस्ट्री/किराया रशीद ले कर क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा अधिकारी से सम्पर्क करें।

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