बदायूं लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके वागीश पाठक ने आज न्यायालय में समर्पण कर दिया, साथ ही जमानत के लिए प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। हिरासत में रखने के बाद न्यायालय ने वागीश पाठक को जमानत पर रिहा कर दिया, इस दौरान जिले के कई भाजपा नेता उनसे मिलने आये।
उल्लेखनीय है कि 30 मार्च 2014 को बिल्सी तहसील क्षेत्र के गाँव रायपुर बुजुर्ग में आयोजित की गई जनसभा की उड़नदस्ता टीम ने वागीश पाठक से परमीशन दिखाने को कहा, तो वागीश पाठक परमीशन नहीं दिखा पाये, साथ ही उनके पास गाड़ी की भी परमीशन नहीं थी। गाड़ी का स्वामी गुजरात का आदित्य नाम का व्यक्ति था।
उड़नदस्ता टीम के प्रभारी नायब तहसीलदार राधेश्याम शर्मा द्वारा उक्त दोनों के विरुद्ध मुकदमा संख्या- 4306 पंजीकृत कराया गया, जिसमें पुलिस ने दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, लेकिन दोनों ही आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुए, तो एसीजेम- द्वितीय ने दोनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
उक्त प्रकरण में ही आज वागीश पाठक ने न्यायालय में समर्पण किया, साथ ही जमानत के लिए प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। हिरासत में रखने के बाद न्यायालय ने वागीश पाठक को जमानत पर रिहा कर दिया, इस दौरान पूर्व विधायक महेश चन्द्र गुप्ता, बी.एल. वर्मा और जिलाध्यक्ष हरीश शाक्य के साथ कई भाजपा नेता वागीश पाठक से मिलने आये।
संबंधित खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें लिंक