बदायूं सदर क्षेत्र के विधायक आबिद रजा और उनके प्रतिनिधि अजहर सिद्दीकी के विरुद्ध एक कृषक द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित कृषक कई महीनों से पुलिस अफसरों से गुहार लगा रहा था, लेकिन पुलिस दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। पीड़ित ने पुलिस अफसरों के कार्यालयों के चक्कर लगाना नहीं छोड़ा, तो पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा। प्रकरण की विवेचना सब-इंस्पेक्टर अर्जुन यादव करेंगे।
बिनावर थाना क्षेत्र के गाँव कुतुबपुर थरा निवासी कृषक निहालुद्दीन पुत्र फखरुद्दीन का आरोप है कि उसके पुत्र पप्पू के विरुद्ध एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। मुकदमे से बेटे को बचाने के लिए वह अपने बेटे व भतीजे के साथ विधायक आबिद रजा के घर पर गया और मदद करने की गुहार लगाई, इस पर आबिद रजा और उनके पीए अजहर ने उससे पच्चीस लाख रूपये यह कह कर मांगे कि पार्टी फंड में जमा कराने होंगे, जिसके बाद वह उसके बेटे को मुकदमे से बचवा देंगे।
पीड़ित का आरोप है कि आबिद रजा और अजहर ने उसके बेटे पप्पू को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि पच्चीस लाख रूपये लेकर आओ, वरना बेटे को जान से मार देंगे। पीड़ित का कहना है कि बेटियों की शादी के लिए उसने कुछ रूपये जमा कर रखे थे एवं कुछ कर्ज लिया और वह भतीजे इशहाक के साथ 28 नवंबर 2014 को रूपये लेकर आबिद रजा के घर पर पहुंच गया। आरोप है कि बीस लाख रूपये आबिद रजा ने लिए और पांच लाख रूपये उन्होंने अजहर को दिलवा दिए, रूपये लेने के बाद पप्पू को छोड़ते हुए कहा कि अब मुकदमे से इसका नाम निकल जायेगा।
आरोप है कि बेटे का नाम मुकदमे से नहीं निकला, साथ ही पुलिस गिरफ्तार करने का दबाव बनाने लगी, तो 11 दिसंबर 2014 को बेटे को न्यायालय में हाजिर करा दिया, जिसकी बाद में जमानत हो गई, इसके बाद वह अपने रूपये मांगने गया, तो आबिद रजा और अजहर टालते रहे। आरोप है कि 16 मई 2015 को वह पुनः रूपये मांगने गया, तो आबिद रजा और अजहर उसे गालियाँ देने लगे, विरोध किया, तो पीटने लगे एवं अजहर ने रिवाल्वर तान कर कहा कि इधर फिर आया, तो जान से मार देंगे, तब से पीड़ित दहशत में है। आबिद रजा और उनके पीए अजहर की दबंगई के चलते वह अब तक चुप रहा।
पीड़ित ने सदर कोतवाली में उक्त दोनों के विरुद्ध तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, इसके बाद पीड़ित कृषक अफसरों के समक्ष गुहार लगाता रहा। पीड़ित कृषक जब चुप नहीं बैठा, तो सदर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा संख्या- 813/16 धारा- 364 (ए), 323, 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज कर लिया। आरोपों की विवेचना सब-इंस्पेक्टर अर्जुन यादव करेंगे।
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