पहले से अधिक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, पुलिस व पीएसी ही करायेगी चुनाव

पहले से अधिक खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, पुलिस व पीएसी ही करायेगी चुनाव

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। आयोग ने अफसरों के तबादलों पर रोक लगाते हुए मुख्यालय पर रहने का आदेश दे दिया है।

आयोग के अनुसार 16 नगर निगमों में ईवीएम से चुनाव होंगे, वहीं 198 नगर पालिका परिषदों और 438 नगर पंचायतों में बैलेट पेपर से मतदान होगा। मतदान तीन चरणों में होगा। 22 नवंबर को 24 जिलों में, 26 नवंबर को 25 जनपदों में एवं 29 नवंबर को 26 जनपदों में मतदान होगा। 1 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जायेंगे। परिणामों की सूचना मोबाईल पर भी दी जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव में राज्य सरकार के संसाधनों का ही प्रयोग करेगा। चुनाव में पुलिस और पीएसी तैनात की जाएगी, साथ ही 10% मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहाँ वीडियोग्राफी भी कराई जायेगी। बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों के फोटो भी होंगे।

नगर निगम चुनाव में मेयर पद के प्रत्याशी पहले से अधिक खर्च कर सकेंगे। लखनऊ और कानपुर के प्रत्याशी 25 लाख तक एवं शेष 14 नगर निगमों के प्रत्याशी 20 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। नगर निगम पार्षद 2 लाख तक, वहीं पालिका परिषदों के पार्षद प्रत्याशियों के खर्च की सीमा श्रेणीवार बढ़ा दी गई है। 41 से 55 वार्ड तक के शहरों के पार्षद प्रत्याशी 8 लाख और 25 से 40 वार्ड के शहरों के प्रत्याशी 6 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। सभासद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 1.50 लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे।

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