चर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय सुना दिया। मृतक की माँ नीलम कटारा की आरोपियों को फांसी की मांग को ठुकराते हुए हाईकोर्ट ने विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल और सुखदेव पहलवान को 20 साल की सजा सुनाई है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 की 16/17 फरवरी की रात को ऑनर किलिंग के रूप में नीतीश कटारा की हत्या की गई थी। मृतक नीतीश कटारा के डीपी यादव की छोटी बेटी भारती यादव के साथ प्रेम संबंध थे, इन दोनों को एक शादी समारोह में डांस करते हुए देख लिया था। भारती यादव के भाई विकास यादव और चचेरे भाई विशाल यादव ने नीतीश कटारा की हत्या कर शव को सुखदेव की मदद से बुलंदशहर जिले के खुर्जा इलाके में सफारी गाड़ी से फेंक दिया था।
रात भर गायब रहने पर नीतीश की चिंतित माँ को भारती ने ही बताया कि नीतीश को उसके भाई ले गये थे, इसके बाद नीलम कटारा ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विकास और विशाल को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद भारती को इंग्लैंड भेज दिया गया था, अब भारती की शादी हो चुकी है।
इस प्रकरण में निचली अदालत ने विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके विरुद्ध तीनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने वर्ष- 2014 में निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा था, जिसके बाद नीलम कटारा ने तीनों के लिए फांसी देने की मांग थी, जिसे हाईकोर्ट ने आज ठुकरा दिया और विकास व विशाल को 25 साल एवं सुखदेव को 20 साल कैद की सजा सुनाई। यहाँ यह भी बता दें कि वर्ष- 2002 में विकास यादव बदायूं जिले की बिसौली विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और मतगणना से पूर्व नीतीश को मौत के घाट उतार दिया था, साथ ही चुनाव में भी हार गया था।