दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के प्रकरण में पुलिस ने सोमवार को 13 लोगों के विरुद्ध 13 सौ से भी ज्यादा पन्नों का आरोप पत्र पटियाला हाउस स्थित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिस पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के अलावा 11 विधायकों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाये हैं, उनके आधार पर आरोपी मारपीट करने, गंभीर रूप से घायल करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, बंधक बनाने, धमकी देने, साजिश रचने और अवैध रूप से भीड़ जमा करने के दोषी पाए गये हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सलाहकार वीके जैन को मुख्य गवाह बनाया गया है। प्रकरण की विवेचना उत्तरी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह द्वारा की गई थी।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री आवास कैंप में उनके साथ 19-20 फरवरी 2018 की रात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के सामने अमानतुल्ला और प्रकाश जरवाल सहित आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मारपीट की थी, जिसके बाद ओखला क्षेत्र के विधायक अमानतुल्लाह और देवली क्षेत्र के विधायक प्रकाश जरवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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