बदायूं जिले में एमएलसी चुनाव के चलते लागू की गई आदर्श आचार संहिता की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। मतदाताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, मदिरा पान कराया जा रहा है एवं नकद रूपये भी बांटे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अफसर किसी को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। हालाँकि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भू नाथ ने जनपद में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराने के उददेश्य से टीमों का गठन किया है, साथ ही टीमों को दायित्वों का निर्वाहन करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद यादव, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अशोक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी सम्बंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देशित किया कि गठित सभी टीमें अपना आचरण और व्यवहार को बेहतर रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। चारों टीमों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है।
क्या होंगे दायित्व?
चुनावी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी हेतु उड़नदस्ता, स्टेटिक, वीडियोग्राफ्री तथा चुनाव प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं द्वारा जुलूस निकालने, सार्वजनिक सभा आदि करने पर नज़र रखने हेतु कुल चार टीमों का गठन किया गया है। जनपद में विभिन्न गतिविधियों की वीडियोग्राफ्री हेतु तीन टीमें अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करेंगी। तीन स्टेटिक टीमें भी बनाई गई है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में नजर रखेंगी। दो टीमें चुनाव प्रत्याशियों और उनके चुनाव अभिकर्ताओं पर नज़र रखने हेतु बनाई गई हैं। सम्पूर्ण जनपद के लिए एक उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। उड़नदस्ता दल नकदी, शराब अथवा रिश्वत के लेन-देन, आसामाजिक तत्वों द्वारा हथियार, गोला, बारूद ले जाने, मतदाताओं को डराने, धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगे और पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफ्री कराएंगे। स्टेटिक दल संवेदनशील स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित कर अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुएं, अधिक संख्या में नकदी, हथियार, गोला बारूद ले जाने पर नजर रखने हेतु वाहनों की चेकिंग करेगा। प्रत्याशी, एजेन्ट, उसके कार्यकताओं को ले जाने वाले किसी वाहन में पचास हजार से अधिक की नकदी पाई जाए, अथवा वाहन में पोस्टर, निर्वाचन सामग्री, ड्रग्स अथवा दस हजार के मूल्य से अधिक की ऐसी वस्तुएं ले जाई जा रही हैं, जिनका प्रयोग प्रलोभन दिए जाने में हो सकता हो, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक लाख से दस लाख की राशि वाहन में ले जा रहा है और उसके पास कार्य सम्बंधी कोई प्रमाण भी नहीं है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ स्टेटिक दल कार्रवाई करेगा। सभी दल सम्बंधित मजिस्ट्रेट व पुलिस अभिरक्षा में अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
तीन सौ रूपए में मिलेगी वीडियो रिकार्डिंग
चुनाव में प्रत्येक दल द्वारा चुनाव गतिविधियों के समबन्ध में की गई कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और उसका सत्यापन किए जाने के लिए उसे संरक्षित रखा जाएगा। दलों द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्रवाई की वीडियो रिकार्डिंग की साफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति तीन सौ रूपए जमा कर प्राप्त कर सकता है।
कारावास और जुर्माने का भी है प्रावधान
चुनाव में किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु स्वरूप कोई परितोष देता है, या लेता है, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 171 (ख) के तहत एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों प्रकार से दण्डनीय होगा। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक या अन्य किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 171 (ग) के तहत एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों प्रकार से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की रिश्वत लेने या देने तथा डराने धमकाने की जानकारी रखता हो, तो शिकायत प्रकोष्ठ के नम्बर- 05832-266979 पर कर सकता है। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव सहित सभी एसडीएम और सम्बंधित पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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