राज्य संपत्ति विभाग के भवन कब्जाने वालों के लिए बुरी खबर

राज्य संपत्ति विभाग के भवन कब्जाने वालों के लिए बुरी खबर

लखनऊ में राज्य संपत्ति विभाग के भवनों पर अनधिकृत तरीके से कब्जा जमाये बैठे लोगों के लिए बुरी खबर है। दबंग पत्रकारों के साथ संस्थाओं और राजनैतिक दलों को अब कड़ाई से बेदखल किया जा सकेगा। स्पष्ट नियमावली न होने के कारण तमाम लोग बेहद आवश्यक भवनों पर वर्षों से कब्जा जमाये हुए हैं।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें तमाम अहम निर्णयों के साथ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि नियमावली- 2018 को मंजूरी दे दी गई है। राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रण वाले भवनों पर सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, राजनैतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं, न्यासों, व्यावसायिक संघों, कर्मचारी संघों, राजनैतिक दलों की इकाइयों, तमाम अग्रणी संगठनों और पत्रकारों का अनधिकृत कब्जा है लेकिन, भवन खाली कराने की स्पष्ट नीति न होने से खाली कराने में समस्या आ रही थी, इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि नियमावली- 2018 अस्तित्व में आई है, जिसे कैबिनेट ने द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

उक्त नियमावली के अंतर्गत अनधिकृत रूप से काबिज लोगों को भवनों से बाहर निकालने में आसानी होगी। बता दें कि सरकार के संरक्षण से तमाम संगठन अनधिकृत तरीके से राज्य संपत्ति विभाग के भवनों में कार्यालय चला रहे हैं। तमाम पत्रकार अनधिकृत रूप से भवन कब्जाए हुए हैं, जबकि कई पत्रकार ऐसे भी हैं, जो वर्षों से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, साथ ही उनके पास कई-कई निजी आवास हैं, वहीं जिन्हें वास्तव में भवन की जरूरत है, उन्हें भवन नहीं मिल पा रहे हैं।

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