बदायूं जनपद में अब स्थायी लोक अदालत गठित होगी। न्यायालयों में विचाराधीन वादों की दिन प्रति दिन बढ़ती संख्या कम करने के उद्देश्य से मोटर दुर्घटना, बीमा, दीवानी, चकबन्दी, स्टाम्प, टैक्स वसूली व वैवाहिक आदि वादों को आपसी समझौते के आधार पर अस्थायी रूप से गठित लोक अदालतों का आयोजन किया जाता था, परन्तु अब राज्यपाल द्वारा स्थायी लोक अदालत के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे बदायूं जनपद में स्थायी लोक अदालत का गठन किया जाएगा।
उक्त आशय की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज सीनियर डिवीजन ने बताया है कि राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के बाद जनपद में भी स्थायी लोक अदालत के गठन हेतु सदस्यों तथा जिला जजी/ कलेक्ट्रेट के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पेशकार, आशुलिपिक, तथा चपरासी सहित अन्य पदों पर कार्य करने हेतु मानदेय के आधार पर चयन करने की कार्रवाई 25 अगस्त तक पूरी करने के बाद स्थायी लोक अदालत गठित कर दी जाएगी।