बदायूं शहर के कई प्रभावशाली लोगों पर धोखाधड़ी के साथ मारने-पीटने और हत्या के प्रयास जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। तहरीर का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है।
बदायूं शहर में सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शेखपट्टी निवासी रोचक वैश्य पुत्र राम अवतार वैश्य ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर सुनील गुप्ता पुत्र सुरेन्द्र गुप्ता निवासी मोहल्ला चौधरी सराय, रचित प्रकाश वैश्य पुत्र सूर्यप्रकाश वैश्य निवासी मोहल्ला श्याम नगर, गजेन्द्र कुमार वैश्य पुत्र राम आसरे लाल निवासी मोहल्ला कृष्ण मुरारी इन्क्लेव और सुनील गुप्ता के नौकर महीपाल पर कई गंभीर आरोप लगाये हैं।
पीड़ित का कहना है कि उसके पिता ने वर्ष- 2010 में एक फर्म खोली थी, जिसमें उसके साथ सुनील गुप्ता, रचित प्रकाश वैश्य और गजेन्द्र कुमार वैश्य डायरेक्टर थे। फर्म में हेराफेरी के चलते पीड़ित व उसके पिता ने वर्ष- 2012 में त्याग पत्र दे दिया, जिससे उक्त लोग पीड़ित से रंजिश मानने लगे। बाद में पीड़ित को ज्ञात हुआ कि 22 मार्च 2011 को उसके पिता के नाम से फर्जी समझौतानामा तैयार करा लिया गया, जिसमें लिख लिया गया कि मिल कर कालौनी बनायेंगे और 55 लाख रूपये उसके पिता को देंगे, जबकि कभी कोई रुपया नहीं दिया गया।
उक्त जालसाजी की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, तो अभियुक्त खुल कर रंजिश मानने लगे और 15 दिसंबर 2012 को उसे इंद्रा चौक पर ओरियन्टल बैंक के सामने घेर लिया। गालियाँ देते हुए मारा-पीटा और चाकू से भी वार किया, इस बीच पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, लेकिन दूसरे पक्ष के प्रभाव में पीड़ित को ही पुलिस ने जेल भेज दिया। पीड़ित ने अब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई है। प्रकरण की सुनवाई अब 7 फरवरी 2015 को होगी।