कुख्यात बाहुबलि व धनबलि नेता डीपी यादव की जमानत याचिका को नैनीताल हाईकोर्ट ने आज निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डीपी यादव अपने उपचार से संबंधित प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन को दे सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि महेंद्र सिंह भाटी की 13 सितंबर 1992 को दुस्साहसिक अंदाज़ में हत्या कर दी गई थी। गाजियाबाद क्षेत्र के भंगेल रोड पर विधायक महेंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ बंद फाटक के खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक वाहन में सवार हथियारबंद बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे महेंद्र सिंह भाटी व उनके साथी उदय प्रकाश की मौत हो गई थी व कई अन्य घायल हुए थे। इस चर्चित हत्या कांड की सीबीआई जांच हुई और कुख्यात डीपी यादव सहित आठ लोग आरोपी बनाये गये। सीबीआई न्यायालय ने 28 फरवरी 2015 को डीपी यादव समेत चार लोगों को दोषी करार दिया था।
उक्त प्रकरण में डीपी यादव फिलहाल जेल में है और डीपी यादव ने नैनीताल हाईकोर्ट में बीमारी की दलील देते हुए मेडिकल ग्राउंड पर शॉर्ट टर्म जमानत याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने आज निरस्त कर दिया, साथ ही कहा कि जेल प्रशासन उपचार कराने में सक्षम है, इसलिए डीपी यादव जेल प्रशासन को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं।
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