बदायूं जिले के कद्दावर नेता, पूर्व विधायक व पूर्व दर्जा राज्यमंत्री योगेन्द्र सागर को उच्चतम न्यायालय से राहत मिल गई है। उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई जमानत पर उच्चतम न्यायालय ने स्टे दे दिया है। योगेन्द्र सागर अब क्षेत्र में आकर चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बन सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि योगेन्द्र सागर पर कस्बा बिल्सी निवासी एक युवती ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लंबे घटनाक्रम के बाद योगेन्द्र सागर को जेल जाना पड़ा था, उन्हें उच्च न्यायालय- इलाहाबाद से जमानत मिली थी, जिसे उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों निरस्त कर दिया था और न्यायालय में समर्पण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे भी निरस्त कर दिया गया, साथ ही उनका गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था।
उच्च न्यायालय के बाद योगेन्द्र सागर उच्चतम न्यायालय की शरण में चले गये थे। सूत्रों का कहना है कि न्यायालय से उन्हें राहत मिल गई है। निरस्त हो चुकी जमानत पर उच्चतम न्यायालय से स्टे मिल गया है, जिससे योगेन्द्र सागर अब चुनाव प्रचार अभियान में शामिल हो सकते हैं और भाजपा प्रत्याशी को मजबूत कर सकते हैं, उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।
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