कोर्ट में भाजपा विधायक को न पहचानने वाले सिपाही पर मुकदमा

कोर्ट में भाजपा विधायक को न पहचानने वाले सिपाही पर मुकदमा

बदायूं जिले की लापरवाह पुलिस न्यायालय के निशाने पर आ गई है। भाजपा विधायक धर्मेन्द्र शाक्य “पप्पू” के विरुद्ध मुकरने पर न्यायालय ने वादी और गवाहों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है, वहीं मनमानी और लापरवाही को लेकर सीओ सहसवान और एवं मनमानी और भ्रष्टचार को लेकर एसओ उघैती को तलब किया है।

पूर्व राज्यमंत्री भगवान सिंह शाक्य के पुत्र भाजपा विधायक धर्मेन्द्र शाक्य “पप्पू” वर्ष- 1999 के एक प्रकरण में फंसे हुए थे। 23 सितंबर 1999 को धर्मेन्द्र शाक्य को एक कार के साथ पकड़ा गया था, उस समय थाना सिविल लाइंस के एसओ कृपाल सिंह थे एवं रणवीर सिंह खगवाल एसओजी प्रभारी थे। एमबी एक्ट में कार्रवाई होने के बाद कार की चाबी सिपाही रामौतार के हवाले की गई थी।

उक्त प्रकरण में रामौतार की ओर से एक और मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आरोप था कि धर्मेन्द्र शाक्य कई लोगों के साथ आये और चाबी चुरा कर कार ले गये, इस प्रकरण में सुनवाई चल रही थी। वादी सहित सभी गवाह मुकर गये, जिससे धर्मेन्द्र शाक्य को बरी कर दिया गया लेकिन, तेजतर्रार सीजेएम अमरजीत सिंह खोखर ने वादी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया है, साथ ही डीएम को पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वादी सहित सभी के विरुद्ध मुख्य सचिव को पत्र लिख कर कार्रवाई करायें।

इसके अलावा एसीजेएम/फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीओ सहसवान की लापरवाही और मनमानी प्रकाश में आई तो, रवि कुमार दिवाकर ने उन्हें तलब कर लिया। सीओ को 23 मई को उपस्थित होना होगा, इसी तरह एसओ उघैती प्रमेन्द्र कुमार वाहन रिलीज करने के बदले यूनिस से पचास हजार रूपये रिश्वत मांग रहे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए रवि कुमार दिवाकर ने ही प्रमेन्द्र कुमार को भी 21 मई को तलब किया है।

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