बदायूं जिले का पुलिस-प्रशासन कोरोना माहमारी को शुरू से ही गंभीरता से नहीं ले रहा था। दलालों, ठेकेदारों, और सिफारिश वालों के प्रति शुरू से ही नरमी बरती जा रही थी। सिफारिश से पास बनवा कर जिले के बाहर गया परिवार कोरोना लेकर लौटा है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। आनन-फानन में पास निरस्त कर अन्य तमाम नये दिशा-निर्देश जारी कर दिए गये हैं। प्रशासनिक लापरवाही का दुष्परिणाम अब आम जनता झेलने को मजबूर है।
सूत्रों का कहना है कि शहर का एक परिवार पिछले दिनों रिश्तेदारी में वर्थ डे पार्टी में शामिल होने के लिए कासगंज गया था। एक भाजपा नेता ने अधिकारियों को बताया था कि युवक की सास की हालत गंभीर है, जो अब भूमिगत हो गया है। युवक किराना की दुकान चलाता है। सूत्रों का कहना है कि युवक सरकारी पास की आड़ में कासगंज से कई बोरे गुटखा लाया था, जबकि सरकार ने गुटखा की बिक्री पूर्णतयः प्रतिबंधित की हुई है, इसके बावजूद वह घर में से ही गुटखा लगातार बेच रहा था। हालाँकि प्रशासन की ओर से पास जारी करने की बात की पुष्टि नहीं की गई है, वहीं एक पुलिस अफसर का कहना है कि संबंधित परिवार लॉक डाउन होने से पहले ही कासगंज जाकर लौट आया था।
सूत्रों का कहना है कि कासगंज में पॉजिटिव केस निकला तो, वहां के प्रशासन ने सूचना दी तो, यहाँ से गये लोगों को घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया एवं उनके सेंपल भेज दिए गये थे। शनिवार रात रिपोर्ट आई, जिसमें महिला और 9 वर्षीय बेटा पॉजिटिव आया। प्रशासन ने दोनों को कब्जे में लेकर एक और पॉजिटिव आये नेपाली के साथ तीनों को बरेली भेज दिया, इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। प्रशासन ने अब अफसरों को छोड़ कर समस्त पास निरस्त कर दिए हैं। सुबह-शाम खुलने वाली किराना की दुकानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। फल, सब्जी, दूध और पेट्रोल पंप भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है।
शहर में माँ-बेटे के पॉजिटिव निकलने के बाद कुबूलपुरा क्षेत्र को सुपर जोन बनाते हुए कई सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है, जहाँ अफसरों को प्रभारी बना कर तैनात कर दिया गया है, इस क्षेत्र में बैरिकेटिंग कर दी गई है, लोगों के घरों से निकलने पर पूर्णतयः पाबंदी लगा दी गई है। शासन ने भी कानून व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया है, जिससे अधीनस्थों की जगह अब डीएम कुमार प्रशांत स्वयं हर चीज पर नजर रखे हुए हैं, वे स्वयं ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीधे दिशा-निर्देश दे रहे हैं।
उधर रविवार को कलेक्ट्रेट अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने आम जन की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखते हुए कुछ गतिविधियां 20 अप्रैल से स-शर्त क्रियाशील होंगी। डीएम ने कहा कि भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत 3 मई, 2020 तक लागू रहेगा। भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्धारित अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल से संचालित किये जाने की स-शर्त अनुमति प्रदान की गयी है।
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