बदायूं जिले में स्थित यदु शुगर मिल के विरुद्ध एक बार फिर मुकदमा दर्ज कराया गया है। चीनी की बिक्री के बावजूद गन्ना कृषकों का भुगतान न करने के संबंध में कार्रवाई की गई है। हालाँकि मुकदमा पहले भी दर्ज होते रहे हैं पर, बाद में मुकदमों में क्या होता है, इस बारे में नहीं बताया जाता।
जिला गन्ना अधिकारी राम किशन ने अवगत कराया है कि टैगिंग आदेश का अनुपालन न करने, कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने तथा चीनी बिक्री से प्राप्त धनराशि का व्यावर्तन किये जाने पर बिसौली चीनी मिल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 सहित भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कोतवाली बिसौली में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से पेराई सत्र- 2018-19 हेतु जारी टैंगिंग आदेश का अनुपालन न करने एवं भारत सरकार द्वारा बिक्री हेतु निर्धारित मासिक कोटा के सापेक्ष की गई चीनी बिक्री से प्राप्त धनराशि का अन्यत्र व्यावर्तन करने तथा कृषकों के गन्ना मूल्य/विकास कमीशन के भुगतान में रूचि न लिये जाने पर सुरेश चन्द्र जौहरी, अध्यासी/निदेशक व डी.के. श्रीवास्तव, मुख्य वित्त अधिकारी (यदु समूह) यदु शुगर मिल लि. सुजानपुर- बिसौली के विरूद् कोतवाली बिसौली में नीरेन्द्र कुमार, सचिव प्रभारी, सहकारी गन्ना विकास समिति लि. द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है।
उल्लेखनीय है कि यदु शुगर मिल कुख्यात बाहुबली डीपी यादव की है, इस समूह का निदेशक डीपी यादव का छोटा बेटा कुनाल यादव है। मिल में गन्ना खरीद और भुगतान को लेकर निरंतर मनमानी होती रहती है। यह भी बता दें कि ग्राम समाज की जमीन धोखाधड़ी से हथिया कर मिल की स्थापना की गई थी।
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