कानून की परवाह न करने वाले दैनिक जागरण पर चुनाव आयोग ने शिकंजा कस दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल प्रकाशित करने पर चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण के संपादकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। धारा- 188 और सेक्शन- 126 (बी) के उल्लंघन का आरोपी पाते हुए धारा- 126 (ए) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा।
चुनाव आयोग ने वर्ष- 1998 में एक्ज़िट पोल प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे वर्ष- 1999 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई, तो वर्ष- 2009 में न्यायालय ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग के निर्देश का पालन किया जाये, उसे ऐसे निर्देश देने का अधिकार है, जिसके बाद से पहले चरण के मतदान के 48 घंटे पहले से अंतिम चरण के मतदान तक ओपीनियन, अथवा एक्ज़िट पोल पर पूर्णतयः प्रतिबंध है, लेकिन दैनिक जागरण ने कानून की परवाह किये बिना एक्ज़िट पोल प्रकाशित कर दिया।
प्रथम चरण के चुनाव के बाद दैनिक जागरण की वेबसाइट ने एक एग्जिट पोल प्रकाशित किया था, जिसमें भाजपा को नंबर- वन, बसपा को दूसरे और सपा-कांग्रेस गठबंधन को तीसरे नंबर पर दर्शाया था। चुनाव आयोग ने दैनिक जागरण को धारा- 188 और सेक्शन- 126 (बी) के उल्लंघन का आरोपी पाते हुए धारा- 126 (ए) के अंतर्गत रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल और दैनिक जागरण के मैनेजिंग एडिटर व एडिटर-इन-चीफ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है।
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