बदायूं में सात वर्ष पहले हुआ केबिल कांड आज फिर ताजा हो गया। लंबे घटना क्रम के बाद आज दो लोग न्यायालय में हाजिर हुए, तो न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर दोनों को जेल भेज दिया। अब 6 जुलाई को सुनवाई होगी।
सदर कोतवाली में ज्योति मैंदीरत्ता ने 2 फरवरी 2008 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें अजय मिश्रा, अखिल धींगड़ा, गौरव धींगड़ा, आरएस मिश्रा और अजय कुमार पर 31 जनवरी 2008 की रात में केबिल कनेक्शन के कार्यालय में घुस पर कर्मचारियों से मारपीट करने, लूटपाट करने और धमकी देने का आरोप लगाया, उस समय अखिल धींगड़ा की गिरफ्तारी हुई थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने सभी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया, जिस पर आरोपी उच्च न्यायालय से स्टे ले आये। स्टे निरस्त होने के बाद न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया, जिस पर आरोपी हाजिर नहीं हुए, तो न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, तो आज गौरव धींगड़ा और आरएस मिश्रा न्यायालय में हाजिर हुए और जमानत देने की प्रार्थना की, लेकिन न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए दोनों को जेल भेज दिया। अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।