गंभीर आरोपों में फंसे इंस्पेक्टर, सात लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा

गंभीर आरोपों में फंसे इंस्पेक्टर, सात लोगों पर दर्ज होगा मुकदमा

बदायूं जिले की कोतवाली सहसवान से हाल ही में एसएसपी द्वारा लाइन हाजिर किये इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिरोही गंभीर आरोपों में घिर गये हैं। अनिल कुमार सिरोही के साथ सात लोगों के विरुद्ध न्यायालय ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश पुलिस को दिया है।

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सहसवान के मोहल्ला सैफुल्लागंज निवासी सुमित्रा देवी पत्नी छत्रपाल का कहना है कि वह गरीब है और मेहनत, मजदूरी कर जीवनयापन करती है, उसने वर्ष- 2004 में प्लॉट खरीद कर मकान बनाया था। आर्थिक तंगी के चलते उसने सर्वेश पाठक और रजनीश पाठक के कहने पर कमलेश पत्नी महाराज सिंह और सुनीता पत्नी रामबहादुर को दो कमरे किराये पर दे दिए थे। गलत आचरण के चलते पीड़ित ने मकान खाली कराना चाहा तो, डीएम और एसएसपी के कहने पर 20 अप्रैल को मकान खाली करा दिया गया।

मकान खाली होने से नाराज होने के चलते रजनीश पाठक, सर्वेश पाठक, कमलेश, सुनीता, कोतवाल अनिल कुमार सिरोही, सब-इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और अज्ञात सिपाही 1 मई को गालियाँ देते हुए घर में घुस आये और पीड़ित के पति छत्रपाल व बेटे दीपक को बेरहमी से पीटने लगे। आरोपियों ने घर में लूट-पाट भी की। आरोप है कि बक्से से 4560 रूपये, सोने-चांदी के गहने, पीड़ित के पति की जेब से 1500 रूपये एवं बेटे की जेब से 320 रूपये लूट गये।

पीड़ित ने विरोध किया तो, एक महिला कांस्टेबिल ने उसके गुप्तांग में डंडा डाल दिया एवं एक सिपाही ने ब्लाउज फाड़ दिया। राहगीरों ने शोर मचाया तो, उक्त लोग फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर चले गये। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया तो, पुलिस द्वारा उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया।

पीड़ित ने धारा- 156 (3) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) के समक्ष गुहार लगाई तो, सुनवाई और बहस के बाद विशेष न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने सहसवान कोतवाली प्रभारी को मुकदमा दर्ज करने एवं विवेचना कर आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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