बदायूं स्थित एसीजेएम (द्वितीय) के न्यायालय से पूर्व दर्जा राज्यमंत्री व भाजपा नेता योगेंद्र सागर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। योगेन्द्र सागर लंबे समय से कानूनी दांव-पेंच में उलझे हुए हैं। एक प्रकरण सुलझता है तभी, किसी अन्य प्रकरण में वे उलझ जाते हैं।
फिलहाल गैर जमानती वारंट जारी होने का प्रकरण 2 नवंबर 2015 का है। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान बिल्सी स्थित मतगणना केंद्र में योगेन्द्र सागर पर जबरन घुसने का आरोप लगा था, इस प्रकरण में बिल्सी के तत्कालीन थानाध्यक्ष बृजेश कुमार ने योगेन्द्र सागर सहित आठ लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बिल्सी स्थित मंडी समिति में जिला पंचायत सदस्य चुनाव की मतगणना चल रही थी। जिला पंचायत सदस्य के वार्ड संख्या- 28 की पुनर्मतगणना को लेकर एक प्रत्याशी नेहा सिंह ने निर्वाचन अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया।
प्रार्थना पत्र को निर्वाचन अधिकारी ने पर्यवेक्षक को प्रेषित कर दिया, बिल्सी के पूर्व विधायक योगेंद्र सागर की पत्नी प्रीति सागर भी प्रत्याशी थीं, इसकी जानकारी पूर्व विधायक योगेंद्र सागर को लगी तो, राजू सागर, शेखर सागर, अबरार, हैदर अली, इब्ने हसन, भूरा और कृष्णपाल ने विरोध करते हुए जबरन मतगणना स्थल मंडी परिसर में घुसने का प्रयास किया, इनके साथ आए ढाई सौ-तीन सौ समर्थकों ने रोड जाम कर दिया और पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें 2 पुलिस कर्मी घायल हो गए।
सूचना पर भारी पुलिस बल पहुंचा तो, आरोपी भाग गए, इस मामले में योगेंद्र सागर समेत आठ लोगों के विरुद्ध सरकारी काम में बाधा, बलवा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित की गई। न्यायालय द्वारा आरोपियों को तलब किया गया। चार्जशीट दाखिल होने से लेकर अब तक योगेन्द्र सागर कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसको लेकर योगेंद्र सागर के विरुद्ध गैर जमानती वारंट करते हुए कुर्की की उद्घोषणा करने संबंधी कार्रवाई करने के आदेश दिए गये हैं। अगली सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
(गौतम संदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए एंड्राइड एप अपने मोबाईल में इन्स्टॉल कर सकते हैं एवं गौतम संदेश को फेसबुक और ट्वीटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, साथ ही वीडियो देखने के लिए गौतम संदेश चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं)