बदायूं लोकसभा क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन की पहली प्राथमिकी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संघमित्रा मौर्य पर दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में संघमित्रा मौर्य के साथ भाजपा विधायक और भाजपा जिलाध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के नाम हैं। प्राथमिकी दर्ज होने से भाजपा नेता और कार्यकर्ता स्तब्ध नजर आ रहे हैं।
पढ़ें: उच्च शिक्षित दबंग महिला हैं संघमित्रा मौर्य, मुलायम सिंह से भिड़ चुकी हैं
संघमित्रा मौर्य 27 मार्च को गुन्नौर लोकसभा क्षेत्र में गई थीं, इस दौरान गुन्नौर स्थित दीनानाथ इंटर कॉलेज में लाउडस्पीकर लगा कर सभा आयोजित की गई। सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज कराई गई प्रथिमिकी में लिखा है कि आयोजक सभा की अनुमति नहीं दिखा सके, साथ ही 1012 कारें थीं, जिन पर भाजपा के झंडे और स्टीकर लगे थे, यहाँ के बाद कस्बा बबराला में स्थित शंकर धर्मशाला में भी सभा आयोजित की गई, यहाँ भी आयोजक अनुमति नहीं दिखा पाए, इसके बाद अनुमति के बिना ही गाँव दबथरा में भी सभा की गई थी।
सब-इंस्पेक्टर ने अनुमति के बिना सभा न करने को कहा तो, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। धारा- 144 सीआरपीसी की धारा- 188/17 आईपीसी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें भाजपा विधायक अजीत कुमार “राजू”, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सिंघल, प्रशांत अग्रवाल, कुमोद वार्ष्णेय और आशु के नाम हैं। प्राथमिकी दर्ज होने से भाजपा नेता व कार्यकर्ता स्तब्ध नजर आ रहे हैं।
(गौतम संदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए एंड्राइड एप अपने मोबाईल में इन्स्टॉल कर सकते हैं एवं गौतम संदेश को फेसबुक और ट्वीटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं, साथ ही वीडियो देखने के लिए गौतम संदेश चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं)