बदायूं जिले के श्रमिकों को सभी 16 प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। तहसीलवार, ब्लॉकवार व लेबर अड्डों पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कैंप लगाकर 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके मजदूरों का पंजीकरण किया जाए। पंजीयन कराने की फीस तथा तीन वर्ष बाद रिन्यूवल की फीस प्रति श्रमिक 20 रुपए निर्धारित है। मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा तभी, सरकार से विभिन्न प्रकार के लाभ मिलेंगे। जिला श्रम कार्यालय एवं जनसेवा केंद्रों पर पंजीकरण करा सकते है। कल्याणकारी योजनाओं को बिचौलियों और दलालों से बचाकर ईमानदारी से श्रमिकों तक पहुंचाया जाए। श्रम विभाग द्वारा कैंप लगाकर 280 निर्माण श्रमिकों के पंजीयन किए गए।
गुरुवार को तहसील परिसर में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रम पंजीयन कैंप, गोष्ठी, संगोष्ठी, हितलाभ वितरण कार्यक्रम में श्रम एवं सेवायोजन विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 891 श्रमिकों को 87 लाख 70 हजार रुपए के स्वीकृत पत्र वितरित किए। उन्होंने मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना के अंतर्गत 10 लाभार्थियों को दो लाख, अंत्येष्टि सहायता योजना में 10 लाभार्थियों को ढाई लाख, कन्या विवाह सहायता में 51 लाभार्थियों को 28 लाख पांच हजार, शिशु हितलाभ योजना में 140 लाभार्थियों को 17 लाख 15 हजार एवं चिकित्सा सहायता योजना में 680 लाभार्थियों को 20 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र वितरित किए।
उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि सघन अभियान चलाकर निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण करें। उन्होंने कहा कि किसी भी श्रमिक को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो, मोबाइल नंबर 8765955029 पर कॉल कर अवगत कराएं। उसकी समस्या को तत्काल निस्तारण किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता जीवन में होती है। श्रमिकों को जीवन की सभी आवश्यक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वीकृति पत्र पाए लाभार्थी किसी बिचौलिए और दलाल के चक्कर में न पड़ें, यह पैसा सीधे बैंक खाते में आरटीजीएस के माध्यम से आएगा। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए ही है, अंशदान नियमित रूप से जमा कराएं, अंशदान जमा ना होने पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिक के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र एवं पुत्री श्रमिक के रूप में कार्य करते पाए जाने पर सहायता नहीं दी जाएगी तथा पूर्व में दी गई सहायता वापसी ली जाएगी, बोर्ड द्वारा पंजीयन अंशदान तथा सौर ऊर्जा सहायता योजना में ढाई सौ रुपए के अतिरिक्त कोई धनराशि नहीं ली जाती है, दी गई धनराशि की रसीद अवश्य लें। किसी भी दलाल को कोई पैसा नहीं दें यदि, कोई व्यक्ति लाभ दिलाने के लिए पैसे की मांग करता है तो, तत्काल उसकी शिकायत उप श्रमायुक्त से करें।
इसके अलावा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रम विभाग पिछली सरकार में साईकिल बाँटने की एजेंसी बन गया था, इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश शाक्य, शेखूपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य, भाजपा के युवा नेता विश्वजीत गुप्ता, पालिकाध्यक्ष दीपमाला गोयल, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री हीरालाल कश्यप, गेंदन लाल मौर्य, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अजय कुमार श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर पारसनाथ एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी विजेन्द्र कुमार यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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