बदायूं के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विद्युत् विभाग के अधिशासी अभियंता यूसी सोनकर को गिरफ्तार कराने का निर्देश दिया है। अवमानना के प्रकरण में यूसी सोनकर का उच्च न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है।
मध्यांचल विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड (प्रथम) के अधिशासी अभियंता के रूप में यूसी सोनकर जिला लखीमपुर खीरी में तैनात थे, इस दौरान उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा तीरथ सिंह बनाम यूसी सोनकर अवमानना याचिका संख्या- 426/2018 में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। यूसी सोनकर का स्थानांतरण अधिशासी अभियंता प्रथम के पद पर बदायूं जिले में हो गया, जिससे जिला लखीमपुर खीरी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी।
लखीमपुर खीरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बदायूं के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को यूसी सोनकर के गैर जमानती वारंट के संबंध में पत्र लिखा और कार्यवाही कराने की अपेक्षा की, जिस पर तेजतर्रार सीजेएम कुंदन किशोर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर निर्देश दिया है कि यूसी सोनकर को गिरफ्तार करा कर 20 मई तक न्यायालय को अवगत करायें।
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