कटरा सआदतगंज कांड: उच्च न्यायालय ने तलब किये आरोपी

कटरा सआदतगंज कांड: उच्च न्यायालय ने तलब किये आरोपी
कटरा सआदतगंज कांड: उच्च न्यायालय ने तलब किये आरोपी
कटरा सआदतगंज कांड: उच्च न्यायालय ने तलब किये आरोपी

बदायूं जिले में स्थित उसहैत थाना क्षेत्र के गाँव कटरा सआदतगंज की विश्व भर में कुख्यात हो चुकी घटना में उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पीड़ित पक्ष की याचिका स्वीकार कर न्यायालय ने सभी आरोपियों को तलब कर लिया है। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

उल्लेखनीय है कि 22 मई 2014 की रात को कटरा सआदतगंज में चचेरी बहनों को यौन शोषण कर मार दिया गया था और बाद में उनके शव आम के पेड़ पर लटका दिए गये थे, इस घटना में तीन सगे भाई पप्पू यादव, उर्वेश यादव, अवधेश यादव और दो सिपाही सर्वेश यादव व छत्रपाल गंगवार सहित पांच लोग नामजद कराये गये थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था एवं सिपाही निलंबित कर दिए गये थे, इसके बावजूद पीड़ित परिजन संतुष्ट नहीं हुए, तो उनकी मांग पर यूपी सरकार ने 8 जून को सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी थी, जिस पर केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद सीबीआई ने 12 जून को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

उक्त प्रकरण में तमाम उतार-चढ़ाव के बाद सीबीआई ने 11 दिसंबर 2014 को स्थानीय न्यायालय में अपनी जांच आख्या दाखिल कर दी थी, जिसमें सीबीआई ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया था एवं चचेरी बहनों के मृत्यु का कारण आत्म हत्या बताया था, साथ ही परिजनों को षड्यंत्र रचने का दोषी बताया था। जिला न्यायालय ने 28 मई 2015 को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुख्य आरोपी पप्पू यादव को तलब कर लिया था, इस आदेश के विरुद्ध पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय- इलाहाबाद की शरण में गया था। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने याचिका स्वीकार करते हुए आरोपियों को तलब कर लिया है।

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