सीएम को अपमानित करने वाले डॉक्टर की दलीलों को कोर्ट ने माना निराधार

सीएम को अपमानित करने वाले डॉक्टर की दलीलों को कोर्ट ने माना निराधार
आरोपी डॉक्टर हाकिम सिंह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी और फोटो को फेसबुक पर शेयर करने वाले डॉक्टर को जेल जाना पड़ेगा। उच्च न्यायालय ने आरोपी डॉक्टर की दलीलों को निराधार मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि बदायूं स्थित महिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर हाकिम सिंह ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पर विपरीत विचारधारा के हिंदू और मुस्लिम यूजर द्वारा शेयर की गई धार्मिक टिप्पणी और फर्जी फोटो को फेसबुक पर शेयर कर लिया, जिस पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने सदर कोतवाली में हाकिम सिंह के विरुद्ध तहरीर दे दी, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। मुकदमा दर्ज होते ही हाकिम सिंह फरार हो गये और 20 जून को इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय की शरण में चले गये। 22 जून को न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने आरोपी के पक्ष की दलीलों को सुना, जो निराधार पाई गईं, तो आरोपी को कोई राहत न देते हुये न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

यह भी बता दें कि हाकिम सिंह दलित वर्ग के होने के कारण अन्य विचारधाराओं से घृणा करते हैं, वे बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य समस्त दलों से घृणा करते हैं, साथ ही दायित्व में भले ही लापरवाही हो जाये, पर फेसबुक पर मायावती का समर्थन करने वाली पोस्ट को खोज कर बढ़ावा देते नजर आते हैं, वे ईवीएम हटाओ आंदोलन का भी समर्थन जोर-शोर से करते नजर आते हैं, इस सब पर रोक नहीं लगी, तभी हाकिम सिंह का दुस्साहस बढ़ता चला गया।

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