- अशोक सिंघल, जगदगुरु स्वामी रामभद्राचार्य तथा डा. प्रवीण तोगडि़या की रिहाई के सम्बन्ध में दायर याचिका खारिज
उत्तर प्रदेश के अपर महाधिवक्ता राज बहादुर यादव ने आज लखनऊ में बताया कि 84 कोसी परिक्रमा के प्रकरण के सम्बन्ध में अशोक सिंघल, जगदगुरु स्वामी रामभद्राचार्य तथा डा. प्रवीण तोगडि़या की रिहाई को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को यह कहकर 27 अगस्त, 2013 को खारिज कर दिया था कि ये लोग रिहा हो चुके हैं और अभिरक्षा में नहीं है, इसलिए यह याचिका इन्फ्रक्चुअस हो गयी है।
आज रंजना अग्निहोत्री सहित पांच अन्य अधिवक्ताओं ने एक नई रिट दायर कर न्यायालय से अनुरोध किया था कि 84 कोसी परिक्रमा के सम्बन्ध में गिरफ्तार सभी लोगों को छोड़ने का आदेश दिया जाए। न्यायालय ने इस याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसमें न तो गिरफ्तार लोगों की संख्या बतायी गयी है, न ही छोड़े गए लोगों की संख्या बतायी गयी है। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि निरुद्ध किये गए लोगों में से 2427 लोग छोड़ दिए गए हैं, जबकि मात्र 418 लोग ही इस समय निरुद्ध हैं।