यौन शोषण व अपहरण के प्रकरण में लोकेन्द्र अपील पर रिहा

यौन शोषण व अपहरण के प्रकरण में लोकेन्द्र अपील पर रिहा
लोकेन्द्र शर्मा
लोकेन्द्र शर्मा

लड़की का अपहरण कर यौन शोषण करने वाले लोकेन्द्र शर्मा आज जेल से जमानत पर रिहा हो गये। इस मौके पर पहुंचे उनके समर्थकों ने फूलमाला डाल कर स्वागत किया।

उल्लेखनीय है कि वर्ष- 2007 में बदायूं जिले में स्थित थाना इस्लामनगर क्षेत्र के गाँव लश्करपुर ओईया निवासी एक लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि वर्तमान में संभल जिले के गाँव मऊ कठैर निवासी लोकेन्द्र शर्मा ने कई लोगों के सहयोग से उसकी लड़की का अपरहरण किया और उसका यौन शोषण किया। उस वक्त प्रदेश में बसपा की सरकार थी और आरोपी लोकेन्द्र बिसौली विधान सभा क्षेत्र से बसपा का प्रत्याशी था, जिससे पुलिस ने पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं किया। पीड़ित की तहरीर पर डीजीपी ने कार्रवाई कराने के निर्देश दिए, तब पुलिस ने रूचि ली। इस प्रकरण में 21 जुलाई 2015 को अदालत ने लोकेन्द्र सहित तीन लोगों को दस-दस वर्ष की सजा और दो लोगों को सात-सात वर्ष की सुनाई थी, तब से सभी जेल में बंद थे। उच्च न्यायालय में अपील के बाद उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए, जिस पर आज उन्हें रिहा कर दिया गया। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया।

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