कुख्यात डीपी यादव के बेटे और भतीजे को नहीं मिली राहत

कुख्यात डीपी यादव के बेटे और भतीजे को नहीं मिली राहत
फोटो गूगल से
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कुख्यात बाहुबलि और धनबलि डीपी यादव के बेटे विकास यादव, भतीजे विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को कोर्ट से राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने घटना को ऑनर किलिंग मानते हुए उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा है, साथ ही फांसी देने की याचिका पर 25 अप्रैल को अंतिम बहस होगी।

उल्लेखनीय है कि डीपी यादव की बेटी भारती यादव से एक आईएएस अफसर के बेटे नीतीश कटारा के प्रेम संबंध थे और दोनों विवाह करना चाहते थे। विकास यादव इस रिश्ते के विरुद्ध था, इसीलिए उसने विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ मिल कर 17 फरवरी 2002 को नीतीश का अपहरण कर लिया और हत्या कर दी। उस समय विकास यादव बिसौली विधान सभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था।

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नीतीश हत्या कांड में निचली अदालत ने विकास और विशाल को 30 मई 2008 को और सुखदेव को 23 जुलाई 2011 को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके विरुद्ध उक्त तीनों हाईकोर्ट गये थे। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, साथ ही नीतीश की माँ नीलम कटारा ने उक्त तीनों को फांसी देने की मांग की है, जिस पर कोर्ट में 25 अप्रैल को बहस होना निश्चित है।

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